दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध एवं वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:
- फर्जी/जाली दस्तावेजों पर प्राप्त संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को पुनः सत्यापन के निर्देश दिए गए।
- मोबाइल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिक केंद्रित पहल संचार साथी की शुरुआत की गई। यह वेब पोर्टल (https://sancharsaathi.gov.in) और मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है। संचार साथी, अन्य बातों के साथ-साथ नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:
- संदिग्ध धोखाधड़ी और अनचाहे वाणिज्यिक कॉल की रिपोर्ट करें
- अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा उन मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी दें जिनकी या तो आवश्यकता नहीं है या जो उन्होंने नहीं लिए हैं।
- चोरी/गुम हुए मोबाइल हैंडसेट की सूचना ब्लॉकिंग और ट्रेसिंग के लिए दें
- मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जानें
साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए हितधारकों के साथ दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) जारी किया गया। वर्तमान में, बैंक और वित्तीय संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), टीएसपी आदि सहित 540 संगठन इस प्लेटफॉर्म पर शामिल हो चुके हैं। दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली आने वाली अंतरराष्ट्रीय नकली कॉलों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए एक प्रणाली तैयार की है, जो भारत से आने वाली प्रतीत होती हैं। हाल ही में फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियों, फेडएक्स घोटाले, कूरियर में ड्रग्स/मादक पदार्थों, सरकारी और पुलिस अधिकारियों के रूप में प्रतिरूपण, दूरसंचार विभाग/ट्राई अधिकारियों द्वारा मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट करने आदि के मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा ऐसी अंतरराष्ट्रीय नकली कॉल की गई हैं।
इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) भी जारी किया है।
दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अवसंरचना की सुरक्षा के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 22 के अंतर्गत क्रमशः 21.11.2024 और 22.11.2024 को दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम और महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना नियम अधिसूचित किए हैं। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के लिए संभावित साइबर खतरों का पता लगाने और आवश्यक कार्रवाई के लिए हितधारकों को अलर्ट प्रदान करने के लिए एक दूरसंचार सुरक्षा संचालन केंद्र (टीएसओसी) की स्थापना की है। दूरसंचार विभाग नागरिकों से जुड़ रहा है और उन्हें सोशल मीडिया और नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी और घोटालों के बारे में जागरूक कर रहा है।
केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने यह जानकारी 6 फरवरी को राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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