मेडिकल टेक्सटाइल गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ाई गई।

लघु और मध्यम (एसएमई) उद्योगों को आदेश के अनुपालन के लिए 1 अप्रैल 2025 तक का समय मिलेगा और उद्योगों को मौजूदा स्टॉक समाप्त करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मेडिकल टेक्सटाइल के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), मेडिकल टेक्सटाइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जारी किया था, ताकि इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित की जा सके। इस आदेश में इन उत्पादों के लिए परीक्षण प्रोटोकॉल और लेबलिंग आवश्यकताओं सहित कड़े गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के समक्ष चुनौतियों को देखते हुए मंत्रालय ने उक्त आदेश की अनुसूची ए के अंतर्गत आने वाले तीन उत्पादों, अर्थात् सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर और पुनः प्रयोज्य सैनिटरी पैड/सैनिटरी नैपकिन/पीरियड पैंटी के लिए, उक्त क्यूसीओ का अनुपालन करने के लिए समय सीमा 1 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। यह छूट एसएमई को अपने व्यावसायिक संचालन की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए नए नियमों के अनुकूल बनाएगी।

इसके अतिरिक्त, इस बदलाव की सुविधा के लिए, निर्माताओं और आयातकों को अपने मौजूदा स्टॉक को खाली करने के लिए 6 महीने यानी 30 जून 2025 तक का समय दिया गया है। यह प्रावधान उद्योग को नए गुणवत्ता मानकों को समायोजित करने में सक्षम बनाएगा।

इन उपायों का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार, प्रभावकारिता में वृद्धि, तथा स्वास्थ्य सेवा उद्योग और अंतिम उपभोक्ता के बीच विश्वास बढ़ाना है। कपड़ा मंत्रालय उद्योग के गुणवत्ता मानकों में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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