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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने “भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता” के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और इसे रोकने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला।

वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करके रिश्वत देने के कृत्य को आपराधिक बना दिया गया है, जिससे न केवल रिश्वत लेने वाले पर बल्कि रिश्वत देने वाले पर भी दायित्व उत्पन्न होता है: डॉ. जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक …

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