17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग (इसके बाद ईसीआई) को प्रासंगिक शक्तियां, कर्तव्य और कार्य प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 83(2) भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 14 में नई लोकसभा के गठन के लिए उसके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से …
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