लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधान सभाओं के लिए 2024 के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा

17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग (इसके बाद ईसीआई) को प्रासंगिक शक्तियां, कर्तव्य और कार्य प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 83(2) भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 14 में नई लोकसभा के गठन के लिए उसके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने का प्रावधान है। इस संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के मद्देनजर, भारत के चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुलभ, समावेशी, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए व्यापक तैयारी की है। इसके अलावा, ईसीआई को अनुच्छेद 172 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यकाल समाप्त होने से पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधान सभाओं के लिए चुनाव भी कराना है। भारत का संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के साथ कार्यकाल और संख्या इस प्रकार है:

राज्य का नाम      विधानसभा की अवधि     एसी सीटों की कुल संख्या      अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित      एसटी के लिए आरक्षित आंध्र प्रदेश           12 जून, 2019 से                      175                                         29                                        7 
                          11 जून, 2024 तक
अरुणाचल प्रदेश    3 जून, 2019 से                        60                                                                                     59
                          2 जून, 2024 तक
ओडिशा               25 जून, 2019 से                     147                                          24                                        33
                          24 जून, 2024 तक 
सिक्किम              3 जून, 2019 से                         32                                           2                                          –
                          2 जून, 2024 तक

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