बिहार एसआईआर 2025 में सुधार का अंतिम मौका 1 सितम्बर 2025 तक ही है।
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- शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।
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- प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदाता सूची कानून के अनुसार सख्ती से तैयार की जाती है।
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- 24 जून 2025 से बिहार से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो गया है ।
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- बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए द्वारा क्षेत्र स्तर पर पूछताछ के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर, मसौदा सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई है और लिंक 1 पर बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है।
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- ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए लिंक 2 पर अपना ईपीआईसी नंबर टाइप करें।
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- यदि कोई पात्र मतदाता छूट गया है: पीड़ित व्यक्ति 1 सितंबर 2025 से पहले आधार कार्ड की एक प्रति के साथ फॉर्म 6 में अपना दावा दायर कर सकते हैं। लिंक 3
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- यदि कोई अयोग्य मतदाता शामिल हो गया है: उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रभावित मतदाता 1 सितंबर 2025 से पहले फॉर्म 7 में विशिष्ट आपत्ति दर्ज करा सकता है। लिंक 3
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- किसी भी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त बीएलए भी विशिष्ट दावे (फॉर्म 6 में एकत्रित) प्रस्तुत कर सकते हैं और बीएलओ को निर्धारित घोषणा के साथ फॉर्म 7 में आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। लिंक 4
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- कोई भी व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, वह भी आरईआर 1960 के नियम 20(3)(बी) के अनुसार घोषणा/शपथ के साथ विशिष्ट आपत्ति दर्ज करा सकता है। लिंक 5
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