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एनएचआरसी, भारत ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के 14वें – मिड करियर पाठ्यक्रम (चरण III) के तहत भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी रामसुब्रमण्यम ने कहा, आईएफएस अधिकारी विकास की आवश्यकताओं और संरक्षण की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करते हैं।

उन्होंने कहा, वन कानून के ऐतिहासिक संदर्भ, उभरती चुनौतियों और कानून, नीति और प्रवर्तन के बीच परस्पर क्रिया को समझना उनके कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

महासचिव, श्री भरत लाल ने कहा, इतिहास दिखाता है कि चिंतन के क्षण कैसे बदलाव लाते हैं.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के 14वें मिड करियर कोर्स (चरण III) के तहत भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। अधिकारियों को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन ने देश की प्राकृतिक विरासत की रक्षा में भारतीय वन सेवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे विकास की जरूरतों को संरक्षण की अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए, उन्हें वन कानून के ऐतिहासिक संदर्भ, उभरती चुनौतियों और कानून, नीति और प्रवर्तन के बीच परस्पर क्रिया को समझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष ने ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान तक वन कानून के ऐतिहासिक विकास पर भी प्रकाश डाला, तथा विकास और संरक्षण के बीच संतुलन में आए बदलाव पर जोर दिया। चर्चा में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के वन भूमि अधिग्रहण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वन संरक्षण कानून में 2023 में संशोधन किया गया।

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उन्होंने कहा कि वन संरक्षण को आकार देने में न्यायालयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, 1995 के ऐतिहासिक टी.एन. गोदावर्मन मामले ने वन क्षेत्र पर लकड़ी उद्योग के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। इस मामले ने न केवल मजबूत कानूनों की आवश्यकता को उजागर किया, बल्कि प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की भी आवश्यकता को उजागर किया। गोदावर्मन मामले में न्यायालय की निरंतर भागीदारी, ‘कानून की अदालत द्वारा दी गई राहत’ की अवधारणा के माध्यम से, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में लगातार चुनौतियों को रेखांकित करती है।

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एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास बताता है कि कैसे चिंतन के क्षण भाग्य को नया आकार दे सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति का मार्ग अपनाया। इसी तरह, गौतम बुद्ध ने अपने विशेषाधिकारों को त्याग दिया, ज्ञान प्राप्त किया और मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाले जाने से दुनिया भर में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने मानवता की नियति बदल दी।

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श्री लाल ने कहा कि मानवाधिकार सबसे बुनियादी ज़रूरत है और हमें सभी के विशेषकर उपेक्षित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन पर विश्वास करना होगा। उन्होंने भारतीय संविधान में निहित मानवाधिकार सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 32 के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो जाति, लिंग या धर्म के बावजूद समान अधिकारों की गारंटी देता है। उन्होंने किसी के करियर के बाद के चरणों में नीतियों के रणनीतिक विकास के लिए आधार के रूप में शुरुआती क्षेत्र के अनुभव का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

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श्री लाल ने आयोग के विभिन्न कार्यों के अलावा पीएचआर कानून, 1993 के अनुसार आयोग के गठन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे अपने द्वारा अर्जित ज्ञान पर विचार करें और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए इसे आगे ले जाएं। इसके बाद एक ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। सत्र का समापन एनएचआरसी, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेन्‍द्र सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

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